#हर_घर_तिरंगा
आजादी का जश्न इस बार खास होगा. आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार हर-घर-तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत देश के 20 करोड़ से ज्यादा घरों में जनभागीदारी से तिरंगा फहराया जाएगा.
अत: आप भी इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करके इस मुहिम का हिस्सा बने. 15 अगस्त तक यह जानकारी सभी तक पहुँच जानी चाहिए.
Countdown till 15 August
राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियम
देश में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से जुड़े कुछ नियम हैं. इनके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है. यदि इन नियमों के अनुसार तिरंगा नहीं फहाराय जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है. इसके लिए भारत सरकार द्वारा फ्लैग कोड 2002 तैयार किया गया है. यह राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शनी और फहराने से जुड़ी गाइडलाइन बताता है. इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था.
जरूर रखें इन 7 बातों का ध्यान
1. झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्येश्य के लिए नही किया जाएगा.
2. किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नही झुकाया जायेगा.
3. झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा. झंडे को रुमाल, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता है.
4. झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नही किया जाएगा.
5. किसी भी प्रकार का विज्ञापन/अधिसूचना/अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए.
6. झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा.
7. किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए.